प्रदेश में हाल ही में नकल विरोधी कानून लागू होते ही इस कानून को लेकर तरह-तरह की अफवाहें उड़ाई जा रही हैं। जिसको लेकर यह कंफ्यूजन था कि क्या हाई स्कूल, इंटरमीडियट एवं विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में यह कानून लागू होगा या नहीं । बोर्ड और विश्वविद्यालय की तैयारी कर रहे छात्रों में इसको लेकर भय का वातावरण है। इसके दायरे में आने वाली परीक्षाओं को लेकर वे अलग अलग कयास लगाए जा रहे थे।।आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्पष्ट किया है कि उत्तराखंड प्रतियोगी परीक्षा ( भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम एवं निवारण के उपाय) अधिनियम 2023 कानून केवल उत्तराखंड लोक सेवा चयन आयोग ,उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, उत्तराखंड शिक्षा चयन बोर्ड की ओर से होने वाली सरकारी भर्ती परीक्षाओं पर लागू होगा। सीएम धामी ने स्पष्ट किया कि बोर्ड एवं विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में यह कानून लागू नहीं होगा। इन परीक्षाओं में जो नियम पहले थे, वही रहेंगे। इस तरह के अफवाह पर छात्र ध्यान ना दें । और अपनी पढ़ाई पर फोकस रखें ।अध्यादेश की अधिसूचना में ही स्पष्ट किया गए है कि यह कानून किन परीक्षाओं में लागू होगा।