वाराणसी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) ने वाराणसी की एक अदालत में एक आवेदन दायर कर ज्ञानवापी मस्जिद सर्वेक्षण की अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए आठ सप्ताह का और समय मांगा है। इसकी समय सीमा दो सितंबर को समाप्त हो गई। एएसआई 4 अगस्त से ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के सीलबंद हिस्से को छोडक़र बैरिकेड वाले क्षेत्र में सर्वेक्षण कर रहा है। एएसआई की ओर से भारत सरकार के स्थायी सरकारी वकील अमित कुमार श्रीवास्तव ने अर्जी दाखिल की।
श्रीवास्तव ने कहा, हमने अदालत से प्रार्थना की कि ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वेक्षण की रिपोर्ट जमा करने के लिए एएसआई को आठ सप्ताह का और समय दिया जाए, क्योंकि सर्वे अभी चल रहा है। श्रीवास्तव ने कहा, हमारा आवेदन अतिरिक्त जिला न्यायाधीश (प्रथम) की अदालत के समक्ष रखा गया। उन्होंने मामले को सुनवाई के लिए जिला न्यायाधीश के समक्ष रखने का निर्देश दिया। उन्होंने यह भी कहा कि कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए कोई तारीख तय नहीं की है।
श्रृंगार गौरी-ज्ञानवापी मामले में वादी संख्या 2 से 5 के वकील सुभाष नंदन चतुर्वेदी ने कहा, सर्वेक्षण अभी भी चल रहा है। इसलिए, एएसआई ने सर्वेक्षण पूरा करने और रिपोर्ट जमा करने के लिए और समय मांगा है। ज्ञानवापी मस्जिद का प्रबंधन करने वाली अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी (एआईएमसी) के वकील मुमताज अहमद ने कहा, हम इसके खिलाफ आपत्ति दर्ज कराएंगे।
गौरतलब है कि वाराणसी जिला न्यायाधीश की अदालत के एक आदेश के अनुपालन में, एएसआई ज्ञानवापी मस्जिद में वैज्ञानिक जांच/सर्वेक्षण कर रहा है। एएसआई के आवेदन में कहा गया है कि पुरातत्वविदों, पुरातात्विक रसायनज्ञों, पुरालेखविदों, सर्वेक्षणकर्ताओं और अन्य विशेषज्ञों की एक टीम वैज्ञानिक जांच और दस्तावेज़ीकरण में लगी हुई है।