13 अप्रैल को होने वाली शराब की दुकान के आवंटन पर हाईकोर्ट की रोक

नैनीताल–बड़ी खबर नैनीताल हाई कोर्ट से
नैनीताल हाईकोर्ट ने उत्तराखंड में नए साल के लिए शराब की दुकानों के आवंटन पर रोक लगा दी है अब 13 अप्रैल को शराब की दुकानों की लॉटरी नहीं हो पाएगी। इसके लिए कोर्ट ने नोटिस जारी कर सरकार से 2 हफ्ते में जवाब मांगा है। कोर्ट ने पूछा कि 1 दिन में लॉटरी कैसे हो सकती है।
नैनीताल हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता संदीप कोठारी ने बताया कि कोर्ट ने पूछा की बिना एमजीडी (मिनिमम ग्रांटी ड्यूटी) नोटिफाई किये टेंडर कैसे हो सकते है। घुटने हमारी पक्षी को सुनते हुए सरकार को 13 अप्रैल तक दुकानों के आवंटन पर रोक लगाने को‌ कहा है। वहीं दूसरी ओर आपकारी सचिव हरिश्चंद्र सेमवाल का कहना है कि कोर्ट के सामने फैक्ट रखे जाएंगे। साथ ही विभाग को कोई नुकसान ना हो इसके लिए नए विकल्प भी तलाशे जा रहे हैं।