कोलकाता के डॉक्टर रेप-मर्डर केस में सीबीआई ने आरोपी पुलिस स्वयंसेवक के खिलाफ पेश किए 11 सबूत

नई दिल्ली। सीबीआई ने कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर के रेप और मर्डर के मामले में गिरफ्तार कोलकाता पुलिस के स्वयंसेवी संजय रॉय को ‘इकलौता आरोपी’ ठहराते हुए आरोपपत्र दाखिल किया है। इस आरोपपत्र में डीएनए और रक्त नमूनों सहित 11 अहम साक्ष्य प्रस्तुत किए गए हैं।

प्रमुख साक्ष्य
सीबीआई ने आरोपपत्र में मृतक महिला चिकित्सक के शरीर में संजय रॉय के डीएनए की मौजूदगी, मृतका के खून के धब्बे, रॉय के शरीर पर चोटों, सीसीटीवी फुटेज और कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर) के माध्यम से रॉय के मोबाइल की लोकेशन का उल्लेख किया है।

चोटों के निशान
आरोपपत्र में यह भी कहा गया है कि महिला चिकित्सक ने जब प्रतिरोध किया, तो आरोपी संजय रॉय को जोर-जबरदस्ती के दौरान चोटें आईं। 10 अगस्त को कोलकाता पुलिस ने रॉय को गिरफ्तार किया था, और सीबीआई के अनुसार सीसीटीवी फुटेज से स्पष्ट है कि रॉय अपराध स्थल पर मौजूद था।

महत्वपूर्ण साक्ष्य
सीबीआई के आरोपपत्र में पोस्टमार्टम के दौरान मृतक महिला के शरीर पर संजय रॉय के डीएनए की मौजूदगी, रॉय की जींस और जूते पर मृतका के खून के धब्बे, और अपराध स्थल से मिले छोटे बालों का आरोपी के बाल से मेल खाने की बात कही गई है।

मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई
31 वर्षीय महिला चिकित्सक का शव 9 अगस्त को आरजी कर मेडिकल कॉलेज के सेमीनार कक्ष में मिला था। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने 13 अगस्त को इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपी थी।